मप्र शिक्षक स्थानांतरण 2024 – सीएम समन्वय से कैसे ?

सीएम समन्वय से स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. अनुमोदन और नीति:
    • सीएम समन्वय से स्थानांतरण आसान नहीं है और इसका अनुमोदन केवल A+ चीफ सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है।
    • यह स्थानांतरण नीति जारी किए बिना हो सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च कार्यालय की सहमति अनिवार्य है। वर्तमान में नीति जारी होना तय नहीं है और यह संभवतः अगले सत्र में जारी होगी।
  2. पात्रता शर्तें:
    • पारिवारिक देखभाल: परिवार में देखभाल करने वाला अन्य कोई सदस्य न हो। कोई सदस्य किसी गंभिर बिमारी से ग्रसित हो।
    • विवाह के बाद पति व पत्नी का अलग अलग निवास।
    • दिव्यांगता या गंभीर बीमारी: स्वयं दिव्यांग हों या परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित हो।
    • अतिशेष शिक्षक: शिक्षक के अतिशेष होने पर सरकारी स्तर पर स्वत: स्थानांतरण किया जा सकता है।
    • पति-पत्नी का निवास: विवाह के बाद पति-पत्नी का निवास अलग-अलग हो।
    • विशेष परिस्थिति: शिक्षिका परित्यक्ता, विधवा हो या पति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो।
  3. अपात्रता शर्तें:
    • गंभीर बीमारी का अभाव: स्वयं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हों।
    • परिवारिक देखभाल के लिए अन्य सदस्य उपलब्ध हो।
    • शाला में पर्याप्त शिक्षक मौजूद हों।
    • दी गई जानकारी गलत हो।
    • शाला शिक्षक विहिन हो।
    • सत्र समाप्ति या फिर परीक्षाओं का दौर।
    • कोई जरुरी योजनाओं का क्रियान्वयन।
  4. स्थानांतरण की उपलब्धता और सीमा:
    • शिक्षक वर्ग-2 या वर्ग-1 के लिए विषय में खाली पद होना चाहिए, जबकि वर्ग-3 शिक्षकों के लिए शाला में खाली पद होना चाहिए।
    • शासन द्वारा तय 5% या 10% स्थानांतरण सीमा का पालन किया जाएगा सीएम समन्वय के मामले में एसी कोई घोषणा नही।
  5. स्थानांतरण के बाद जॉइनिंग नियम:
    • स्थानांतरण होने के बाद, संबंधित विद्यालय में 7 दिनों के भीतर ओन-ड्यूटी जॉइनिंग अनिवार्य है।
    • इस अवधि में अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
    • स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद तुरंत आपको रिलिव कर दिया जाएगा।

इन बिंदुओं के आधार पर सीएम समन्वय से स्थानांतरण की प्रक्रिया तय होती है।

आवश्यक दस्तावेज?

  1. स्थानांतरण संबंधित- पदस्थ एवं चाहि गई संस्था एवं जिले की जानकारी का फोर्मेट।
  2. प्रथम नियुक्त आदेश।
  3. संस्था एवं संकुल से सहमति आवेदन पत्र की जानकारी। शिक्षक के पास कोई भी कार्य प्रभार न हो वह पहले प्रभार मुक्त होगा।
  4. चाहे गए विद्यालयों की लिस्ट जिनकी संख्या तय नही है उदाहण के लिए- 10 विद्यालयों की जानकारी- विवरण :- संस्थाओ के डाइस कोड एवं पद कोड, विकासखण्ड एवं जिले के DDO की जानकारी ।

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