पटवारियों के होंगे स्थानांतरण….

भोपाल, 8 मई 2025 – मध्यप्रदेश के पटवारियों के लिए बड़ी राहत की खबर! राज्य के राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए नई संविलियन नीति 2025 जारी कर दी है, जिससे अब एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा।
इस नीति के तहत केवल वे पटवारी पात्र होंगे, जो 16 फरवरी 2024 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। यानी नई भर्ती वाले पटवारी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन, कलेक्टर करेंगे सत्यापन
अब पटवारियों को अंतरजिला ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उनके दस्तावेजों और परिस्थितियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही संविलियन की प्रक्रिया पूरी होगी।
राजस्व विभाग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, सभी आवेदनकर्ताओं को उनकी स्थिति की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

फरवरी 2024 के बाद नियुक्त पटवारियों को नहीं मिलेगा लाभ
राजस्व विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी 2024 के बाद नियुक्त पटवारियों को इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों में निराशा देखी जा रही है, जो नई नियुक्ति के बाद भी ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे।
व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता और स्थिरता
विभाग का मानना है कि इस नई नीति से अनावश्यक ट्रांसफरों पर रोक लगेगी, और केवल वास्तविक जरूरतमंद कर्मचारियों को ही ट्रांसफर का मौका मिलेगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत और स्थिर बनेगी।
राजस्व विभाग जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य दिशा-निर्देश जारी करेगा। पटवारी वर्ग में इस नीति को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं – कुछ ने इसे पारिवारिक जीवन के लिए राहत बताया, तो कुछ ने नई भर्तियों के लिए इसे अनुचित माना।
👉 अब इंतजार है आवेदन की अंतिम तिथि और विस्तृत गाइडलाइन का, जो जल्द ही पोर्टल पर जारी होगी।

इस नई व्यवस्था से वे पटवारी लाभ ले सकेंगे जो 16 फरवरी 2024 के बाद नियुक्त हुए हैं। हालाँकि ट्रांसफर के लिए कुछ शर्तें और सीमाएँ तय की गई हैं। आइए जानते हैं कि कौन से पटवारी इस सुविधा के पात्र होंगे और किन शर्तों के तहत ट्रांसफर मिलेगा।
✅ पति-पत्नी एक ही जिले में पोस्टिंग चाहते हों
अगर पटवारी की पत्नी या पति भी शासकीय कर्मचारी हैं, तो वे एक ही जिले में पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, जिस जिले में ट्रांसफर चाहा जा रहा है, वहाँ पटवारी का पद रिक्त होना जरूरी है।
✅ विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर मिलेगा
कुछ विशेष परिस्थितियों में भी पटवारी को स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे:
- विवाहित महिला
- विधवा
- तलाकशुदा
- परित्यक्ता महिला
- गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी आदि से ग्रसित पटवारी
इन परिस्थितियों में, संबंधित जिले में पटवारी का पद रिक्त होने पर ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।
✅ आपसी सहमति से भी ट्रांसफर संभव
अगर दोनों पटवारी आपसी सहमति से अपने जिलों की अदला-बदली करना चाहते हैं, तो भी वे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि दोनों पटवारियों की श्रेणी और उपश्रेणी समान होना जरूरी है।
🔍 संविलियन के बाद क्या प्रक्रिया होगी?
जिन पटवारियों का ट्रांसफर होगा, उनकी परिक्षा अवधि, समापन और संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ नए जिले में पूरी की जाएंगी। साथ ही,
- व्यक्तिगत फाइल, सेवा रिकॉर्ड, दंड और अन्य जिम्मेदारियों से जुड़ी सभी जानकारी पुराने जिले से नए जिले को भेजी जाएगी।
- नई नियुक्ति वाले जिले में सभी विभागीय दायित्व और शर्तों का पालन संबंधित पटवारी को करना होगा।
📊 संविलियन की संख्या तय करेगा सामान्य प्रशासन विभाग
पटवारियों के संविलियन की संख्या का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किया जाएगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित बनाया जाएगा।
📝 कौन ले सकते हैं ट्रांसफर का लाभ?
✅ पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर एक ही जिले में पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✅ विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं।
✅ गंभीर बीमारियों (कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी आदि) से ग्रसित पटवारी भी पात्र होंगे।
✅ आपसी सहमति से दो पटवारी अपने जिलों की अदला-बदली कर सकते हैं (श्रेणी और उपश्रेणी समान होनी चाहिए)।
लेकिन ध्यान रखें कि यह सब तभी संभव है जब ट्रांसफर वाले जिले में रिक्त पद उपलब्ध हो।
📝 संविलियन के लिए जरूरी शर्तें
- रिक्त पद जरूरी: जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, वहाँ संबंधित वर्ग का रिक्त पद उपलब्ध होना चाहिए, तभी संविलियन किया जाएगा।
- आरक्षण नियमों का पालन: आरक्षण की सभी शर्तें और जिला आरक्षण रोस्टर का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 15 दिन में उपस्थिति अनिवार्य: आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पटवारी को नये जिले में उपस्थिति देनी होगी।
- घर की तहसील में पोस्टिंग नहीं मिलेगी: जिला कलेक्टर पदस्थापन करेगा, लेकिन किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- संविलियन आदेश में कोई बदलाव नहीं: एक बार आदेश जारी होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- एक बार जिले में जाने के बाद बदलाव नहीं: एक बार जिस जिले में संविलियन किया गया, उसके बाद फिर से जिले का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
🔍 संविलियन के बाद क्या होगा?
संविलियन के बाद पटवारी का सेवा रिकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइल और अन्य प्रशासनिक विवरण पुराने जिले से नए जिले को भेजे जाएंगे। सभी नियम और शर्तें नए जिले के अनुसार लागू होंगी।
📝 अपने गृह तहसील में पोस्टिंग नहीं मिलेगी
राजस्व विभाग ने साफ किया है कि पटवारी अपने होम टाउन (गृह तहसील) में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। इसका कारण यह है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग में आता है। इसी कारण से यह नई नीति बनाई गई है ताकि जिला स्तर पर ही सभी पदों का संचालन हो सके।
इसके अलावा:
✅ जिले में अनुमोदित पदों से अधिक पदस्थापन नहीं किया जाएगा।
✅ आरक्षण नियमों के विरुद्ध कोई नियुक्ति नहीं होगी।
इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तबादला नीति लागू कर चुका है।
⚠️ किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त या कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, वे तबादले के लिए अपात्र माने जाएंगे।
📝 संविलियन और स्थानांतरण के नियम
- जिस जिले में जाना चाहते हैं वहाँ रिक्त पद का होना जरूरी है।
- आरक्षण नियमों और रोस्टर का पालन अनिवार्य रहेगा।
- आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य।
- संविलियन के बाद पुनः जिले में परिवर्तन की अनुमति नहीं।
- गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- आदेश में कोई संशोधन या बदलाव नहीं किया जाएगा।
- संविलियन के बाद सेवा रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज नए जिले को भेजे जाएंगे।
महत्वपूर्ण Link………
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