Reservation in Promotion Gazette Download. अब सभी सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण, 9 साल बाद कर्मचारियों की बड़ी जीत!

👉 दिनांक: 17 जून 2025 | स्थान: भोपाल

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। 9 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।


🔷 क्या है नया नियम?

कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के अनुसार, अब मध्यप्रदेश में पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण दरें इस प्रकार रहेंगी:

वर्गआरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति (SC)16%
अनुसूचित जनजाति (ST)20%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)10%

🔷 पदोन्नति का आधार क्या होगा?

इस नियम के तहत सीनियरिटी (वरिष्ठता) और मेरिट (योग्यता) दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी केवल आरक्षण के आधार पर ही नहीं, बल्कि कर्मचारी की कार्यकुशलता और अनुभव भी प्रमोशन के लिए जरूरी होगा।


🔷 CR क्या है और इसका क्या बदलाव हुआ?

यहाँ CR (Confidential Report) का मतलब है गोपनीय चरित्र रिपोर्ट, जिसे कर्मचारी के साल भर के कार्य और व्यवहार के मूल्यांकन के लिए तैयार किया जाता है।

नया प्रस्ताव:
अब 6 महीने की CR को एक वर्ष की CR माना जाएगा। यह मांग काफी समय से कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, जिससे उन्हें जल्दी प्रमोशन का अवसर मिल सके।


🔷 प्रतिनियुक्ति से खाली पदों पर भी प्रमोशन

कई विभागों में पद खाली हैं, जो किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण नहीं भरे जा सके थे। अब इन खाली पदों पर भी पदोन्नति दी जाएगी, जिससे पदों की उपलब्धता बढ़ेगी।


🔷 2 लाख से अधिक पदों पर असर और युवाओं के लिए नई उम्मीद

इस निर्णय से करीब 2 लाख पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ होगा। इससे न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि नए पद सृजित होने से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर भी खुलेंगे।


🔷 उदाहरण से समझिए – कैसे होगा आरक्षण के आधार पर प्रमोशन

मान लीजिए किसी विभाग में 100 प्रमोशन के पद खाली हैं, तो इस पर आरक्षण इस तरह लागू होगा:

वर्गपद संख्या
SC (16%)16 पद
ST (20%)20 पद
OBC (27%)27 पद
EWS (10%)10 पद
अनारक्षित (शेष)27 पद

इस तरह से हर वर्ग को उनके प्रतिशत के अनुसार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।


🔷 पदोन्नति के लिए बनेगी समिति

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एक समिति गठित की जाएगी, जो पदोन्नति से संबंधित नियमों, प्रक्रिया और विवादों का निपटारा करेगी। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि हर वर्ग को न्याय मिले और प्रक्रिया पारदर्शी हो।


🔷 केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहयोग भी तय कर दिया गया है:

  • केंद्र सरकार देगी – ₹72 करोड़
  • राज्य सरकार देगी – ₹70 करोड़

यह संयुक्त प्रयास दिखाता है कि सरकारें इस निर्णय को लेकर गंभीर हैं।


🔷 रुके हुए प्रमोशन होंगे पूरे, वर्षों की प्रतीक्षा होगी खत्म

कई कर्मचारियों के प्रमोशन पिछले कई सालों से विधिक विवादों या नीतिगत अड़चनों के कारण रुके हुए थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी रुके और अटके प्रमोशन किए जाएंगे।

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निष्कर्ष:

यह फैसला न केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। आरक्षण लागू होने से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे, जिससे सरकारी ढांचा और भी मजबूत होगा।

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