📘 स्थानांतरण प्रक्रिया 2025 – शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश

(Transfer Process 2025 – School Education Department, Madhya Pradesh)
🔹 स्थानांतरण के प्रमुख प्रकार (Types of Transfers):
- स्वैच्छिक स्थानांतरण (Voluntary Transfer):
कर्मचारी स्वयं की इच्छानुसार स्थानांतरण हेतु आवेदन करता है, विभागीय नीति के अनुसार। - पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer):
दो कर्मचारी आपसी सहमति से अपने पदों की अदला-बदली करते हैं, बशर्ते दोनों का पद और विषय समान हो। - प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfer):
जनशक्ति संतुलन, प्रशासनिक सुविधा या अनुशासनात्मक कारणों से विभाग द्वारा किया गया स्थानांतरण। - अनिवार्य स्थानांतरण (Compulsory Transfer):
सेवा शर्तों, न्यायिक आदेशों या विभागीय कार्रवाई के कारण अनिवार्य रूप से किया गया स्थानांतरण। - स्वास्थ्य/मानवीय आधार पर स्थानांतरण (Medical/Compassionate Transfer):
गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या पारिवारिक संकट के आधार पर। - स्थानिक स्थानांतरण (Local Transfer):
एक ही जिले या संभाग के अंतर्गत स्थानांतरण। - राज्य स्तरीय स्थानांतरण (State-Level Transfer):
एक जिले से दूसरे जिले या संभाग से अन्य संभाग में स्थानांतरण।
✅ स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश (Instructions for Voluntary Transfer Application):
- केवल पात्र कर्मचारी विभागीय स्थानांतरण नीति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवेदन पत्र भरने के बाद उसका ड्राफ्ट प्रिंट लें, उस पर हस्ताक्षर करें और उसे PDF (अधिकतम 500 KB) में अपलोड करें।
- अधूरा आवेदन अस्वीकार्य होगा।
- गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- स्थानांतरण होने के उपरांत अगले तीन शैक्षणिक सत्र तक फिर से स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
✅ पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश (Instructions for Mutual Transfer Application):
- दोनों आवेदकों का पद व विषय समान होना अनिवार्य है।
- यदि किसी विद्यालय में अतिरेक हो तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- दोनों आवेदकों को अपने हस्ताक्षरयुक्त स्व-घोषणा पत्र के साथ आवेदन पत्र PDF के रूप में अपलोड करना होगा।
- आवेदन को लॉक करने के बाद कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
- समयसीमा के भीतर स्वघोषणा पत्र अपलोड न करने पर आवेदन रद्द माना जाएगा।
📆 स्थानांतरण प्रक्रिया की तिथियाँ (Important Dates):
प्रक्रिया | तिथि |
---|---|
ऑनलाइन आवेदन (स्वैच्छिक एवं अतिशेष शिक्षक) | 6 मई – 16 मई, 2025 |
ऑनलाइन ट्रांसफर आदेश जारी | 20 मई, 2025 के बाद |
प्रशासकीय स्थानांतरण (यदि स्वैच्छिक विकल्प नहीं मिला) | 30 मई, 2025 तक |
कार्यभार ग्रहण/भारमुक्ति | 1 जून, 2025 के बाद |
कार्यभार ग्रहण की अंतिम तिथि | स्थानांतरण आदेश से 7 दिन के भीतर |
🔺 कार्यभार ग्रहण में कोई अवकाश मान्य नहीं होगा।
📋 पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):
- न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करनी होगी (जैसे: 3 वर्ष)।
- पदस्थापना के स्थान पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल।
- विभागीय जांच या अनुशासनात्मक प्रक्रिया में न होना।
- अधिकतम स्थानांतरण सीमा (यदि हो) का पालन।
🧾 प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण:
- महिला कर्मचारी
- दिव्यांग कर्मचारी
- गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारी
- पति-पत्नी एक ही स्थान पर हो
- अकेली महिला/विधवा
- भूतपूर्व सैनिक आदि
📄 आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):
- आवेदन पत्र (Online Draft)
- स्वघोषणा पत्र
- सेवा प्रमाण पत्र
- मेडिकल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- शाला प्रमुख/प्रधानाध्यापक की अनुशंसा (यदि आवश्यक)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):
प्र: क्या आवेदन को लॉक करने के बाद संशोधन किया जा सकता है?
उ: नहीं, आवेदन लॉक होने के बाद कोई संशोधन संभव नहीं।
प्र: क्या पारस्परिक स्थानांतरण में ज़िले भिन्न हो सकते हैं?
उ: हाँ, यदि दोनों विभागीय क्षेत्र और पद समान हों।
प्र: पोर्टल न चलने की स्थिति में क्या करें?
उ: तकनीकी सहायता या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
Portal पर प्रदर्शित जानकारी………


वर्ष 2025- शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया।
- यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग में education portal 3.0 के माध्यम में Online होगी।
- जिन विभागों में Online प्रक्रिया की व्यवस्था नही है या ऐसा कोई पोर्टल नही है उन में यह आवेदन Offline जमा होंगे।
- आवेदन करने से पहले विद्यालयों, संस्थाओं में रिक्त पदों की जानकारी देखे Education portal 3.0 पर।
- Transfer प्रक्रिया के लिए मई माह 2025 का अर्थात 30 दिवस का समय दिया गया है।
- आवेदन करने के लिए दिनांक- स्वैच्छिक एवं अतिशेष शिक्षक आवेदन करेंगे- 6 मई से 16 मई, 2025 तक।
- Online Transfer Order प्राप्ति 20 मई, 2025 के बाद।
- अतिशेष शिक्षक जिनकों स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नही मिला उनका प्रशासकीय स्थानांतरण- 30 मई, 2025 तक।
- भारमुक्ति व कार्यभार ग्रहण/Relieving or joining 1 जून, 2025 के बाद।
- स्थानांतरण आदेश मिलने के बाद 7 दिवस के अंदर नियुक्ति लेना आवश्यक है। इस दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश स्विकृत नही होगा।
आवश्यक लिंक (Click and visit/Download)
Transfer Policy 2025 | Download |
Transfer Policy 2022 | Download |
Transfer Policy 2023 | Download |
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Education Portal 3.0 | Visit Here |
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