MP Teacher Transfer 2025 Download PDF: New Order Release Date Extended to  June

📢 मध्यप्रदेश शिक्षक स्थानांतरण नीति 2025 में बड़ा बदलाव – जारी होने लगे आदेश देख…..

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2025 होनी चाहिए। क्योंकि हजारों आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुए है।

पहले यह आदेश 30 मई 2025 के बाद जारी किए जाने थे, लेकिन अब तकनीकी कारणों और पोर्टल पर पाई गई विसंगतियों के चलते इसमें संशोधन किया गया है।


🔄 तारीख़ में बदलाव क्यों हुआ?

स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से 21 मई 2025 तक आयोजित की गई थी।

इस प्रक्रिया के बाद 30 मई 2025 के बाद आदेश जारी होने थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों और कई आवेदनों में त्रुटियों के कारण अब शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानांतरण आदेश जून 2025 के बाद ही जारी किए जाने की संभावना है।


🧾 संशोधित आदेश का सार (शासकीय पत्रानुसार):

✅ स्थानांतरण 10 जून 2025 के बाद जारी होंगे।
विशेष श्रेणी में विचाराधीन स्थानांतरण मामलों में छूट की अवधि भी बढ़ाकर 30 जून 2025 तक बढ़ा देनी सही होगा।
✅ यह आदेश समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स एवं जिला पंचायतों को जारी कर दिया गया है।


📲 स्थानांतरण आदेश कैसे देखें?

अब शिक्षक एवं कर्मचारी अपना स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन माध्यम से सरलता से देख सकते हैं:

🖥 Education Portal 3.0 पर:

  1. https://educationportal.mp.gov.in पर जाएँ
  1. स्थानांतरण विकल्प (Transfer Option) पर क्लिक करें
  1. Employee Transfer Status पर क्लिक करके अपना आदेश देखें

📱 m-Shiksha Mitra App पर:

  1. ऐप को खोलें
  1. New Update / नए अपडेट सेक्शन में जाएँ

अब आदेस का PDF जारी जाएगा।

आदेश जारी होने के बाद की प्रक्रिया-

  • अपने विद्यालय से आवेदन संकुल को प्रेषित होगा – (आपके पास कोई विद्यालयी प्रभार नही है या फिर आप प्रभार मुक्त हो गए हो।)
  • संकुल कार्यालय यह प्रमाणिक टिप- लिख कर आवेदन जमा करेगा (संकुल प्राचार्य के नाम से) आपका Online transfer किया जाता है । इसके बाद दो कंडिशन है आपको संकुल deo कार्यालय के लिए रिलिव करे तो फिर deo कार्यालय से आपको उस जिले से रिलिव कर दिया जाएगा और आप स्थानांतरण जिले के deo से आवेदन प्राप्त कर संकुल पहुचेंगे और यहाँ सेम इसी प्रक्रिया में आवेदन के साथ विद्यालय में नियुक्ति लेंगे।

जनजाती विभाग के स्थानांतरण संबंधित जानकारी Hrms portal से मिलेगी

आवेदन लिंकVisit
As a teacher Pannel visit
TWD HRMS portalVisit
New UpdateDownload

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