इस आर्टिकल के अंत में वेतन केलकुलेटर दिया है जिसमें आप अपने वेतन को बढ़े हुए HRA के साथ देख पाएंगे।

अप्रैल, 2025 से मध्यप्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के वेतन में इसप्रकार होगी वृद्धि।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जा रहे विभिन्न भत्तों में संशोधन किया गया है।
मुख्य निर्णय:
गृह भाड़ा भत्ता (HRA):
सातवें वेतनमान के आधार पर,
- A श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 10%
- B श्रेणी के शहरों के लिए 7%
- C और D श्रेणी के शहरों के लिए 5% गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
स्पष्ट किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में A, B, C, D श्रेणियों का वर्गीकरण आमतौर पर शहरों के विकास स्तर और प्रशासनिक श्रेणी के आधार पर किया जाता ह
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते की दरें
मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के गृह भाड़ा भत्ते (HRA) की पुनरीक्षित दरें वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार तय की हैं। यह दरें नगरों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित की गई हैं।
गृह भाड़ा भत्ते की दरें (HRA) सारणी
क्र. | शहर / कस्बे की श्रेणी | गृह भाड़ा भत्ता (प्रतिशत में) |
---|---|---|
1 | 7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत शासकीय सेवक | मूल वेतन का 10% |
2 | 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत शासकीय सेवक | मूल वेतन का 7% |
3 | 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत शासकीय सेवक | मूल वेतन का 5% |
सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?
- जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण – गृह भाड़ा भत्ते की दरें शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई हैं, जिससे बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अधिक भत्ता मिलेगा।
- मूल वेतन पर आधारित – भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में तय किया गया है, जो वेतनमान के अनुसार बदलता रहेगा।
- वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार – यह दरें 2017 के नियमों के तहत लागू की गई हैं, जिससे कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके।
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते (HRA) की दरें नगरों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत है:
श्रेणी | नगरों के नाम |
---|---|
7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर (मूल वेतन का 10%) | इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर |
3 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर (मूल वेतन का 7%) | उज्जैन, सागर, देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, मुरैना |
3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर (मूल वेतन का 5%) | भिंड, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, विदिशा, मंदसौर, छतरपुर, नीमच, दमोह, होशंगाबाद (नर्मदापुरम), सीहोर, खरगोन, बैतूल, सिवनी, दतिया, नागदा, पन्ना, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया, राजगढ़, शाजापुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, अशोकनगर, , नरसिंहपुर, श्योपुर, छतरपुर, मऊगंज, आगर-मालवा, निवाड़ी |
नोट: यह वर्गीकरण उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है; समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन संभव है।
अन्य भत्ते:
- दैनिक भत्ता
- वाहन भत्ता
- भोजन भत्ता
- ठहरने की पात्रता
- राज्य के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन
- स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन और स्थानांतरण अनुदान
- स्थायी यात्रा भत्ता
इन भत्तों में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।
इस निर्णय का महत्व:
यह निर्णय मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई के इस दौर में, भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा और उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण का सम्मान है।
इस निर्णय का प्रभाव:
- इस निर्णय से मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी।
शिक्षक वर्ग- परिवीक्षा अवधि में मूल वेतन सारणी
वर्ष | वर्ग 1 (हाई स्कूल शिक्षक) | वर्ग 2 (माध्यमिक शिक्षक) | वर्ग 3 (प्राथमिक शिक्षक) |
---|---|---|---|
1st Year (70%) | ₹25,340 | ₹22,960 | ₹17,710 |
2nd Year (80%) | ₹28,960 | ₹26,240 | ₹20,240 |
3rd Year (90%) | ₹32,580 | ₹29,520 | ₹22,770 |
4th Year (100%) | ₹36,200 | ₹32,800 | ₹25,300 |
55% DA के अनुसार गणना।
वेतन गणना Tool | गणना करे |
As a teacher Page. | Visit here |
Official Order for HRA | Download |
विभागीय आदेश | Download |
Very good.
thank y
कौन शहर किस श्रेणी मे आता है कोई मध्य प्रदेश राज्य का हो तो देने की कृपा करे
rajesh ji यह सरकार तय करेगी और जिस भी आधार पर तय करेगी वह संभावित जानकारी उदाहरण के साथ दी है इस आर्टिकल में
Sir m c/d category m aata hu or Mera basic pay 24400 h or 24400 ka 5% 1220 hota h but aapke calculater h hisab s to 34042 aa rha h
नही, सही ही आ रहा है इसमें आप दोबारा देखे 1220 ही आ रहे है।
c/d type
Basik pay 36900
पति पत्नी दोनों सेवा में है और मुख्यालय अलग अलग है तो क्या दोनों को मिलेगा
hA
Thanks 👍
मप्र प्रशासन का कौन कर्मचारी किस नियम के तहत HRA ले सकता है