High court द्वारा परिवीक्षा अवधि में वेतन 70,80,90% के नियम को अमान्य किया?
Order- wp-13195/2023
मध्यप्रदेस शासन का संकुलर- 12-12-2019 परिवक्षा अवधि के संबंध में
Probation
- Frist Year- 70%
- Second year- 80%
- 3rd Year- 90%
असल मामला क्या है?
जिन कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन दिया गया था उनको वेतन रिकवरी के निर्देश मिले थे उसी रिकवरी को चुनौती देकर कर्मचारियों में High court का दरवाजा खट-खटाया।
कोर्ट का तर्क क्या है?
- कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी के रुप में कार्य कर रहे है और 100% कार्य कर रहे है।
- फिर कर्मचारियों को कम वेतन देना या पूर्ण वेतन दिए जाने पर रिकवरी करना तर्कसंगत नही है।
State of mp vs Dilliraj Bhilala (WA-1498/2024)
- इसमें कोर्ट ने सर्कुलर 12-12-2019 (जिसमें परिविक्षा अवधि में वेतन 70,80,90% को निर्धारित किया था) को गलत मानते हुए रद्द कर दिया।
- कोर्ट का तर्क- जब नियमित काम किया जा रहा है तो 70,80,90 प्रतिशत वेतन का कोई तर्क नही है।
- परिवीक्षा अवधि में भी पूरा वेतन मिलना चाहीए।
- वेतन देना उसके बाद फिर रिकवरी एवं वेतन में कटोति अवैध है।
- 12-12-2019 का सर्कुलर नही चलेगा।
WP-13195/2023
12-12-2019 का सर्कुलर न्यायालय की समन्वय पीठ (Coordinate Bench) के समक्ष State of madhya pradesh or other बनाम Dilliraj Bhilala (WA-1498/2024) Date- 28-04-2025 के मामले में विचार आया था।
न्यायालय में Virtually Struck Down निरस्त कर दिया। इसके बाद आदेश Indore municipal corporation बनाम Vinita tiwari एवं अन्य (wa-2977/2025) Date- 31-10-2025 में अपनाया गया, जहाँ सरकार की रिट अपील खारिज कर दी।
समान कार्य के लिए समान वेतन पाना कर्मचारियों का अधिकार है।
छत्तीसगढ़ HIgh court Amrit lal sahu एवं अन्य बनाम राज्यशासन (wp-6436/2021) के तहत कोर्ट ने 100% वेतन को सही माना और राज्य शासन ने इसे लागु किया।
प्रश्न- क्या सभी को 100 प्रतिशत वेतन मिल जाएगा।
उत्तर- फिल्हार याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति तिथि से।
प्रश्न- आने वोली नए भर्तियों के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा?
उत्तर- 100 प्रतिशत।
Note- अब राज्य शासन के सर्कुलर जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा की कब से लागु होगा।
अगर सरकार एरियर देने के लिए राजी होती है तो कुछ इस प्रकार मिल सकता है पैसा–