“बी.एड. धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य: तय समय सीमा में पूर्ण नही करने पर सेवा समाप्त”

छह महीने के ब्रिज कोर्स हेतु सार्वजनिक सूचना

दिनांक 08 अप्रैल 2024 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विविध आवेदन डेयरी संख्या 4303/2024 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) तैयार किया है। यह निर्णय प्राथमिक स्तर पर बी.एड. डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्तियों की वैधता को सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है।


ब्रिज कोर्स का मतलब होता है — ऐसा संक्षिप्त और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो किसी व्यक्ति की वर्तमान शैक्षणिक योग्यता और अपेक्षित योग्यता के बीच के ज्ञान या कौशल की कमी को पूरा करता है।

सरल शब्दों में:

ब्रिज कोर्स एक “पुल” की तरह होता है, जो आपकी मौजूदा योग्यता को उस स्तर तक पहुंचाता है, जहाँ आप किसी नई भूमिका, नौकरी या शिक्षा प्रणाली के लिए पूर्ण रूप से योग्य बन जाएँ।

🔷 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनेक राज्यों में बी.एड. डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसलिए:

  • 11 अगस्त 2023 से पहले जिन बी.एड. धारकों को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी।
  • लेकिन ऐसे सभी शिक्षकों को एक अनिवार्य छह माह का ब्रिज कोर्स करना होगा।
  • यह कोर्स प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा।
  • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में कोर्स तैयार करेगी।
  • कोई भी अभ्यर्थी अगर निर्धारित समयसीमा के भीतर कोर्स पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी।

📘 ब्रिज कोर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  1. पाठ्यक्रम का स्वरूप:
    पाठ्यक्रम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में संचालित होगा।
  2. संचालन संस्था:
    राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), NCTE से मान्यता प्राप्त कर इस कोर्स का संचालन करेगा।
  3. पात्रता:
    यह कोर्स केवल उन बी.एड. धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा:
    • जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार हुई थी।
    • जो 28 नवंबर 2023 से पहले सेवा में थे।
  4. समाप्ति की अवधि:
    प्रतिभागी शिक्षकों को कोर्स प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर इसे पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
  5. एक बार का अवसर:
    यह एक बार का अवसर होगा, जिसे नहीं पूर्ण करने पर नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।
  6. विज्ञापन और प्रचार:
    एनसीटीई एवं एनआईओएस द्वारा इस कोर्स से संबंधित व्यापक प्रचार और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
  7. भविष्य की नियुक्तियों पर लागू नहीं:
    यह कोर्स केवल पहले से कार्यरत पात्र शिक्षकों पर लागू होगा। नवीन भर्ती के लिए यह मान्य नहीं होगा।

📢 महत्वपूर्ण सूचना

  • यह आदेश न केवल संबंधित राज्य तक सीमित है, बल्कि उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा, जहाँ यह कानूनी मामला न्यायिक मंचों पर लंबित है।
  • यदि कोई अन्य याचिका लंबित है, तो वह भी इस निर्णय के आधार पर निपटाई जाएगी।

📌 उद्देश्य

इस कोर्स का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को सुदृढ़ करना और उनकी नियुक्तियों को संवैधानिक रूप से सुरक्षित करना है। साथ ही, यह कोर्स शिक्षकों को बाल विकास, शिक्षाशास्त्र, शिक्षण विधियों, और मूल्यांकन तकनीकों से परिचित कराएगा जिससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।


👉 अधिक जानकारी के लिए एनसीटीई और एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विज़िट करें।


Notice Page-1

🔔 छह महीने के ब्रिज कोर्स के लिए सार्वजनिक सूचना (दिनांक 08.04.2024)

🧑‍⚖️ माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय (Miscellaneous Application No. 4303/2024) में दिनांक 08 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित निर्देश दिए:

🔹 मुख्य बिंदु:

  1. B.Ed. डिग्री धारक बड़ी संख्या में पहले से ही नियुक्त हैं — क्योंकि ये नियुक्तियाँ शैक्षिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर की गई थीं।
    उन्हें हटाना उचित नहीं होगा।
  2. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि: 11 अगस्त 2023 को दिए गए कोर्ट के निर्णय का भावी प्रभाव (Prospective Operation) होगा।
  3. यह प्रभाव केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगा:
    • जिन्हें बिना किसी कोर्ट द्वारा शर्त या अयोग्यता के नियुक्त किया गया हो।
    • जो नियमित रोजगार में थे।
    • जिन्हें ऐसे विज्ञापन के तहत नियुक्त किया गया था जिसमें B.Ed. को वैध योग्यता माना गया था।
  4. यह स्पष्ट किया गया है कि: यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हुए थे।
  5. सिर्फ किसी चयन प्रक्रिया में भाग लेना या चयनित हो जाना इस निर्णय का लाभ नहीं देगा।

📘 ब्रिज कोर्स से संबंधित निर्देश:

  1. जिन B.Ed. योग्यता वाले उम्मीदवारों की सेवाओं को संरक्षित किया जा रहा है, उन्हें: ➤ ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।
  2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाएगा:
    • यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि के भीतर लागू किया जाएगा।
    • केवल उन नियुक्तियों के लिए लागू होगा, जो पहले बताए गए मानदंडों के तहत हैं।
  3. इस कोर्स को:
    • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा,
    • भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में डिजाइन किया जाएगा।
  4. कोर्स के प्रारूप की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी।
    • समय-सीमा भी तय की जाएगी जिसके भीतर उम्मीदवारों को कोर्स पूरा करना होगा।
  5. यदि कोई उम्मीदवार समय-सीमा में कोर्स पूरा नहीं करता: ➤ उसकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।

🌐 अन्य निर्देश:

  1. यह आदेश सिर्फ याचिकाकर्ता राज्य तक सीमित नहीं होगा।
    ➤ यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित समान मामलों पर भी लागू होगा।
  2. कोई भी लंबित याचिका इस आदेश की शर्तों के अनुसार समाप्त मानी जाएगी।

📌 निष्कर्ष:

➡ जिन B.Ed. धारक प्राथमिक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार संरक्षित किया गया है, उन्हें अब 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स भविष्य की नियुक्तियों के लिए मान्य नहीं होगा – केवल मौजूदा सेवाओं की रक्षा के लिए है।

Notice page-2

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
(ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.04.2025 को पत्र संख्या 3-15/2021-IS.1(IS.20) के माध्यम से अनुमोदित, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

i.

एनआईओएस (NIOS), एनसीटीई से ओडीएल (ODL – ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) मोड में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता हेतु आवेदन कर सकता है।

ii.

यह पाठ्यक्रम केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जिन्हें बी.एड. डिग्री के आधार पर एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के अनुसार नियुक्त किया गया था और जो 28.11.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले सेवा में थे।
एनसीटीई और एनआईओएस इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करेंगे कि 08.04.2024 के निर्णय के दायरे में न आने वाला कोई भी उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम का लाभ न ले सके। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिभागी शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा

iii.

बिंदु (ii) में उल्लिखित शिक्षक इस एक बार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल रहने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी
एनसीटीई/एनआईओएस इस विषय में पर्याप्त विज्ञापन और व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा।

iv.

ब्रिज कोर्स को उत्तीर्ण करना केवल बिंदु (ii) में वर्णित शिक्षकों के लिए होगा, ताकि उनकी मौजूदा नियुक्ति सुरक्षित रह सके।
यह ब्रिज कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा, जो भविष्य में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नई नियुक्ति चाहते हैं।


🔔 यह सभी संबंधित हितधारकों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है।

हस्ताक्षरित:
(अभिलाषा झा मिश्रा)
सदस्य सचिव
दिनांक: 07/04/2025

आधिकारिक Official NCTE Notice Download

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📘 B.Ed. धारकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स – संभावित पाठ्यक्रम सारणी

क्रमअध्याय / यूनिटविषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण
1.बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (Child Development & Pedagogy)– बालकों की वृद्धि और विकास
– शिक्षण विधियाँ और अधिगम सिद्धांत
– समावेशी शिक्षा एवं CWSN
– मूल्यांकन की अवधारणाएँ
2.विषय-विशेष शिक्षण विधियाँ (Pedagogy of Subjects)– हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन (EVS), अंग्रेज़ी की शिक्षण विधियाँ
– गतिविधि आधारित शिक्षण
– भाषा एवं अवधारणात्मक विकास
3.शैक्षिक तकनीक और ICT (Educational Technology & ICT)– डिजिटल उपकरणों का उपयोग
– ऑनलाइन शिक्षण विधियाँ
– ई-लर्निंग, ओडीएल मोड की समझ
4.शिक्षा की नीति व ढाँचा (Educational Policy & Framework)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)
– NCF 2005, RTE अधिनियम 2009
– शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
5.मूल्यांकन व व्यावहारिक कार्य (Assessment & Practical Work)– असाइनमेंट, केस स्टडी, डायरी लेखन
– पोर्टफोलियो निर्माण
– इंटर्नशिप / स्कूल अनुभव
6.अंतिम मूल्यांकन एवं प्रमाणन– ऑनलाइन परीक्षा
– प्रोजेक्ट रिपोर्ट
– कोर्स पूरा करने पर प्रमाणपत्र

Note- पाठ्यक्रम जारी होने पर हम आपके लिए ब्रिज कोर्स के अध्ययन के लिए (कोर्स) उपलब्ध करवाएँगे इसके लिए जुड़े रहे। Footer में सारे Social Media icon दिए है।

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