अवकाश नियम 2025
अवकाश के प्रकार (Types of Leave)
- CL – Casual Leave
आकस्मिक अवकाश - EL – Earned Leave
अर्जित अवकाश - OL – Optional Leave
ऐच्छिक अवकाश - CCL – Child Care Leave
बाल देखभाल अवकाश - ML – Medical Leave
चिकित्सा अवकाश - SL – Sick Leave
बीमारी अवकाश - HPL – Half Pay Leave
अर्ध वेतन अवकाश - LWP – Leave Without Pay
बिना वेतन अवकाश - PL – Privilege Leave
विशेष/विश्राम अवकाश - ML (Maternity) – Maternity Leave
प्रसूति अवकाश - PL (Paternity) – Paternity Leave
पितृत्व अवकाश - Study Leave
अध्ययन अवकाश - Special Leave
विशेष अवकाश - Compensatory Leave (C-Leave)
प्रतिपूरक अवकाश - Extra Ordinary Leave (EOL)
असाधारण अवकाश
Note- अवकाश अधिकार नही है इसलिए कर्मचारी अवकाश के संबंध में अधिकार के रुप में दावा नही कर सकते।
अवकाश संधारण का नया नियम-
- मध्यप्रदेश में लोक सेवकों का अलवकाश लेखों का संधारण Education Portal 3.0 पर होगा।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 संशोधन के साथ 2025 जारी किया जा चुका है, यह 1 जनवरी, 2026 से लागु।
- अब शिक्षकों के अवकाश संबंधित आवेदन की स्वीकृति Education portal 3.0 पर “हमारे शिक्षक App” द्वारा होगी।
- समस्त लोक सेवकों के अवकाश संबंधित विवरण को E-service book में दर्शोया जाएगा।
जानिए क्या है नए अवकाश नियम 2025
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
दिनांक- 24 नवम्बर,2025
विशेष-
- आपात स्थित में- अगर कर्मचारी के संबंधित वर्ष के सारे अवकाश खत्म हो गए है, तो वह आगामी वर्ष के अवकाशों को अग्रिम/Advance में ले सकेंगे।
- पुरे सेवा काल में अग्रिम अवकाश कुल 360 ले सकते है।
- कुछ निश्चित परिस्थितियों जिसमें अवकाश नही जारी किए जाएंगे– 1) पद से हटाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृति करने हेतु विनिश्चित पर। 2) निलंबन काल में।
विस्तार से समझे-
CL-Casual Leave (आकस्मिक अवकाश)
- हर वर्ष पुरुष कर्मचारी के लिए 13 दिन।
- हर वर्ष महिला कर्मचारी के लिए 20 दिन।
नियन 26) नवनियुक्त शासकीय सेवकों के संबंध में अर्जित अवकाश
- परिविक्षा अवधि के सेवाकाल में प्रत्येक पूर्ण केलेण्डर महा में 2.5 (ढाई) दिवस के मान से अर्जित अवकाश।
परिविक्षा अवधि में चिकित्सा अवकाश
- संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देए होगा।
नियम- 36) प्रसुति अवकाश (Maternity Leave)
- महिला कर्मचारियों को दो या दो से कम संतानों पर 180 दिन का अवकाश।
- गर्भपात (Abortion/Miscarriage) पूरी सेवाकाल में कुल 45 दिवस।
- सरोगेसी माँ (Surrogate Mother -A woman who carries and delivers a baby for another person or couple) 180 दिन।
नियम 37) पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- दो या दोसे कम जीवित संताने होने के 15 दिन पूर्व एवं प्रसव के 6 माह से पहले कुल 15 दिवस का अवकाश।
नियम 40) संतान पालन (Child care leave)
- महिला कर्मचारी की 18 वर्ष से कम उम्र की संतानों की देखभाल के लए पूरे सेवाकाल में 730 दिवस का अवकाश।
- प्रथम 365 दिवस में 100% वेतन एवं बाद के 365 दिन में 80% वेतन मिलेगा।
- एक वर्ष में केवल 3 बार आवेदन कर सकते है।
नियमें 38) दत्तक संतान ग्रहण करने पर पितृत्व अवकाश
- 2 से कम जीवित संताने होने तथा 1 वर्ष से कम आयु की संतान गोद लेने की अवधि से 6 माह की अवधि के अंदर कुल 15 दिवस का अवकाश देय होगा।
नियम 39) दत्तक संथान गृहण मातृत्व अवकाश
- दो संतानों के दत्तक ग्रहण करने तक ही अनुज्ञेय एवं पहले से कोई जीवित संतान होने पर अपात्र।
- दत्तक माता अवकाश कुल 70 दिवस।
नियम 44) अध्ययन अवकाश (Study leave)
- भारत व भारत से बाहर- प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा, तकनीकि विषय लोक हित में अवकाश देय।
- अध्ययन का प्रतिवेधन प्रस्तुत करना होगा।
नियम 46) अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में स्विकृत हो
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों को 36 माह अर्थात 2 वर्ष का अवकाश देय।
- एक समय में 12 माह से अधिक (विशेष कारणों को छोड़कर) अवकाशों में वृद्दि नही की जा सकेगी।
- उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण हेतु अधितम 24 माह और यह 5 वर्ष से अधिक सेवा के बाद ही देय होगा।
नियम 57) अवकाश नगदीकरण (Leave encashment)
- सेवा निवृति पर खाते में जमा अर्जित अवकाश व अर्धवेतनिक अवकाश HPC के बदले नकद साशि दी जाएगी।
- अवकाश नगदीकरण अधितम अवकाश 300 दिवस (अर्जित एवं अर्धवेतनिक अवकाश)
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