1 जनवरी,2026 से लागु || अवकाश नियम 2025 || अवकाश खत्म होने पर भी अवकाश देय?

अवकाश नियम 2025

अवकाश के प्रकार (Types of Leave)

  1. CL – Casual Leave
    आकस्मिक अवकाश
  2. EL – Earned Leave
    अर्जित अवकाश
  3. OL – Optional Leave
    ऐच्छिक अवकाश
  4. CCL – Child Care Leave
    बाल देखभाल अवकाश
  5. ML – Medical Leave
    चिकित्सा अवकाश
  6. SL – Sick Leave
    बीमारी अवकाश
  7. HPL – Half Pay Leave
    अर्ध वेतन अवकाश
  8. LWP – Leave Without Pay
    बिना वेतन अवकाश
  9. PL – Privilege Leave
    विशेष/विश्राम अवकाश
  10. ML (Maternity) – Maternity Leave
    प्रसूति अवकाश
  11. PL (Paternity) – Paternity Leave
    पितृत्व अवकाश
  12. Study Leave
    अध्ययन अवकाश
  13. Special Leave
    विशेष अवकाश
  14. Compensatory Leave (C-Leave)
    प्रतिपूरक अवकाश
  15. Extra Ordinary Leave (EOL)
    असाधारण अवकाश

Note- अवकाश अधिकार नही है इसलिए कर्मचारी अवकाश के संबंध में अधिकार के रुप में दावा नही कर सकते।

अवकाश संधारण का नया नियम-

  • मध्यप्रदेश में लोक सेवकों का अलवकाश लेखों का संधारण Education Portal 3.0 पर होगा।
  • मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 संशोधन के साथ 2025 जारी किया जा चुका है, यह 1 जनवरी, 2026 से लागु।
  • अब शिक्षकों के अवकाश संबंधित आवेदन की स्वीकृति Education portal 3.0 पर “हमारे शिक्षक App” द्वारा होगी।
  • समस्त लोक सेवकों के अवकाश संबंधित विवरण को E-service book में दर्शोया जाएगा।

जानिए क्या है नए अवकाश नियम 2025

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

दिनांक- 24 नवम्बर,2025

विशेष-

  • आपात स्थित में- अगर कर्मचारी के संबंधित वर्ष के सारे अवकाश खत्म हो गए है, तो वह आगामी वर्ष के अवकाशों को अग्रिम/Advance में ले सकेंगे।
  • पुरे सेवा काल में अग्रिम अवकाश कुल 360 ले सकते है।
  • कुछ निश्चित परिस्थितियों जिसमें अवकाश नही जारी किए जाएंगे– 1) पद से हटाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृति करने हेतु विनिश्चित पर। 2) निलंबन काल में।

विस्तार से समझे-

CL-Casual Leave (आकस्मिक अवकाश)

  • हर वर्ष पुरुष कर्मचारी के लिए 13 दिन।
  • हर वर्ष महिला कर्मचारी के लिए 20 दिन।

नियन 26) नवनियुक्त शासकीय सेवकों के संबंध में अर्जित अवकाश

  • परिविक्षा अवधि के सेवाकाल में प्रत्येक पूर्ण केलेण्डर महा में 2.5 (ढाई) दिवस के मान से अर्जित अवकाश।

परिविक्षा अवधि में चिकित्सा अवकाश

  • संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देए होगा।

नियम- 36) प्रसुति अवकाश (Maternity Leave)

  • महिला कर्मचारियों को दो या दो से कम संतानों पर 180 दिन का अवकाश।
  • गर्भपात (Abortion/Miscarriage) पूरी सेवाकाल में कुल 45 दिवस
  • सरोगेसी माँ (Surrogate Mother -A woman who carries and delivers a baby for another person or couple) 180 दिन

नियम 37) पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

  • दो या दोसे कम जीवित संताने होने के 15 दिन पूर्व एवं प्रसव के 6 माह से पहले कुल 15 दिवस का अवकाश।

नियम 40) संतान पालन (Child care leave)

  • महिला कर्मचारी की 18 वर्ष से कम उम्र की संतानों की देखभाल के लए पूरे सेवाकाल में 730 दिवस का अवकाश।
  • प्रथम 365 दिवस में 100% वेतन एवं बाद के 365 दिन में 80% वेतन मिलेगा।
  • एक वर्ष में केवल 3 बार आवेदन कर सकते है।

नियमें 38) दत्तक संतान ग्रहण करने पर पितृत्व अवकाश

  • 2 से कम जीवित संताने होने तथा 1 वर्ष से कम आयु की संतान गोद लेने की अवधि से 6 माह की अवधि के अंदर कुल 15 दिवस का अवकाश देय होगा।

नियम 39) दत्तक संथान गृहण मातृत्व अवकाश

  • दो संतानों के दत्तक ग्रहण करने तक ही अनुज्ञेय एवं पहले से कोई जीवित संतान होने पर अपात्र।
  • दत्तक माता अवकाश कुल 70 दिवस।

नियम 44) अध्ययन अवकाश (Study leave)

  • भारत व भारत से बाहर- प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा, तकनीकि विषय लोक हित में अवकाश देय।
  • अध्ययन का प्रतिवेधन प्रस्तुत करना होगा।

नियम 46) अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में स्विकृत हो

  • लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों को 36 माह अर्थात 2 वर्ष का अवकाश देय।
  • एक समय में 12 माह से अधिक (विशेष कारणों को छोड़कर) अवकाशों में वृद्दि नही की जा सकेगी।
  • उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण हेतु अधितम 24 माह और यह 5 वर्ष से अधिक सेवा के बाद ही देय होगा।

नियम 57) अवकाश नगदीकरण (Leave encashment)

  • सेवा निवृति पर खाते में जमा अर्जित अवकाश व अर्धवेतनिक अवकाश HPC के बदले नकद साशि दी जाएगी।
  • अवकाश नगदीकरण अधितम अवकाश 300 दिवस (अर्जित एवं अर्धवेतनिक अवकाश)
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