MP Transfer Policy 2025: अब शिक्षा विभाग में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक तबादले होंगे। तबादला निति पर मंजुरी।

मध्यप्रदेश में जल्द शुरू होंगे तबादले, नई ट्रांसफर नीति पर सीएम ने दी जानकारी

मध्यप्रदेश में लंबे समय बाद 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। बैठक शुरू होने से पहले एक न्यूज़ एजेंसी से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी तबादलों से रोक हटाने के संकेत दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी कोशिश रहेगी कि तबादला नीति अगली कैबिनेट बैठक तक आ जाए।”

बताया गया कि मध्यप्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे।


मुख्यमंत्री चाहते हैं शैक्षणिक सत्र के बाद ही हों तबादले

एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में मुख्यमंत्री की यह मंशा थी कि शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादले न हों। इसकी दो मुख्य वजहें थीं:

  • कक्षा में किसी शिक्षक का तबादला होने से छात्रों का कोर्स प्रभावित होता है। शिक्षकों को भी नई जगहों पर जाकर सेटअप में आने में समय लगता है।
  • दूसरे विभागों के कर्मचारियों के बीच में तबादले होते हैं, तो उनके बच्चों को स्कूल शिफ्ट करने में परेशानी होती है। कर्मचारी अपने परिवार से दूर होने तक दूर-दूर रहते हैं।

अक्टूबर 2021-22 एवं 2023 में हुए थे अंतिम व्यापक तबादले

यह भी बताया गया कि अंतिम बार 2021-22 के अक्टूबर में व्यापक तबादले किए गए थे। तब जून 2021 की तबादला नीति के आधार पर तबादले हुए थे। प्रदेश में करीब 7.50 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से डेढ़ से दो लाख कर्मचारियों के तबादले से प्रभावित होने की संभावना है।

साल 2025 में सरकार ने मंत्री विमर्श और प्रमुख मामलों में तबादलों में छूट दी थी। यह तबादला नीति भी सहमति के लिए कैबिनेट में जाएगी।

📘 शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया: शिक्षा पोर्टल 3.0 के अंतर्गत

🔹 1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए Education Portal 3.0 पर स्वयं आवेदन करना होगा
  • इस नए पोर्टल के माध्यम से Online प्रक्रिया होगी।
  • आवेदनकर्ता को पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी वैकल्पिक इच्छित स्कूलों का चयन करना होगा।
  • आवेदन करते समय वर्तमान विद्यालय, विषय, पद, सेवा काल, दूरी, पारिवारिक कारण आदि की जानकारी देनी होगी।

🔹 2. पात्रता की शर्तें

  • जिन शिक्षकों ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा वर्तमान पदस्थापन विद्यालय में पूरी कर ली है, वे सामान्य स्थानांतरण के लिए पात्र हैं।
  • विशेष परिस्थितियों में (पति-पत्नी, विकलांगता, बीमारियाँ) 1 वर्ष की सेवा के बाद भी आवेदन किया जा सकता है।

🔹 3. प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण

स्थानांतरण के लिए निम्न प्राथमिकताएँ तय की गई हैं:

  1. गंभीर बीमारी या चिकित्सकीय कारण
  2. विकलांगता
  3. पति-पत्नी एक स्थान पर
  4. महिला शिक्षिका (सुरक्षा/सुविधा हेतु)
  5. सेवा की अवधि
  6. लंबी दूरी पर पदस्थापन

🔹 4. स्थानांतरण का निर्धारण (ऑटोमेटेड प्रोसेस)

  • शिक्षा विभाग द्वारा ऑटोमेटेड एल्गोरिद्म के माध्यम से शिक्षक की वरीयता, रिक्त पद, और प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानांतरण का निर्णय लिया जाएगा।
  • यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल होगी।

🔹 5. स्थानांतरण सूची का प्रकाशन

  • सभी स्वीकृत स्थानांतरण का सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।
  • जिन शिक्षकों का स्थानांतरण स्वीकृत नहीं होगा, उन्हें कारण भी बताया जाएगा।

🔹 6. स्थान ग्रहण करने की प्रक्रिया

  • स्थानांतरण के बाद शिक्षक को निर्धारित तिथि तक नये विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा
  • समय सीमा में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

विशेष बातें:

  • स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं।
  • केवल रिक्त पदों पर ही स्थानांतरण संभव होगा।
  • कोई आर्थिक या राजनीतिक दबाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकेगा।
PDF File जिसमें Education Portal 3.0 की प्रक्रिया समझेDownload
Education Portal 3.0Link

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📰 मध्यप्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक होंगे तबादले – डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट का बड़ा निर्णय

भोपाल, 29 अप्रैल 2025:
मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 1 मई से 30 मई तक तबादला अवधि घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्थानांतरण नीति को लेकर व्यापक चर्चा के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई।

डॉ. मोहन यादव कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस तबादला नीति के अंतर्गत प्रभारी मंत्री और संबंधित विभागीय मंत्रियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसके अनुसार वे अपने विभागों में तबादलों को स्वीकृति दे सकेंगे। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है।

🔍 मुख्य बिंदु:

  • तबादला अवधि: 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक
  • कैबिनेट निर्णय: जीएडी के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी
  • अधिकार: मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को अपने विभाग में स्थानांतरण करने की अनुमति
  • उद्देश्य: प्रशासनिक पुनर्गठन और कार्मिक व्यवस्थापन को सुचारु बनाना

यह निर्णय उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं या जिन्हें पारिवारिक, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से स्थानांतरण की आवश्यकता है।

📌 स्थानांतरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

सरकार ने स्थानांतरण नीति में यह स्पष्ट किया है कि प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री अपने विभागों में तय मानदंडों के अनुसार तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद संख्या के अनुसार तबादलों का प्रतिशत निर्धारित किया गया है:

पदों की संख्यातबादले का प्रतिशत
200 पद तक20% तक
201 से 1000 पद तक15% तक
1001 से 2000 पद तक10% तक
2001 से अधिक पद5% तक

🤝 स्वैच्छिक तबादले भी जुड़ेंगे:

सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी इन्हीं प्रतिशत सीमाओं में जोड़ा जाएगा। यदि स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा गया, तो कुल पदों के अनुसार तबादले का प्रतिशत अधिक हो जाएगा, जो कि नीति के खिलाफ होगा। इसलिए अब स्वैच्छिक तबादले भी पदों की कुल संख्या के प्रतिशत में शामिल किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा, “इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानांतरण एक संतुलित और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत हों, जिससे विभागों में प्रशासनिक स्थायित्व बना रहे।”

📍 क्या बदला गया है?

  • स्वैच्छिक स्थानांतरण भी अब कुल स्थानांतरण सीमा में शामिल किए जाएंगे।
  • विभाग स्वयं तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए जीएडी (GAD) से अनुमति लेनी होगी।
  • 30 मई तक ही सारे स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके बाद प्रक्रिया बंद हो जाएगी।
  • मंत्रियों से कहा गया है कि 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दिए जाएं।

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